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पंचकूला जिला राष्ट्रीय लोक अदालत में निपटाए गए 18339 मामले

दक्ष दर्पण समाचार सेवा 

पंचकूला: अजय कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, ADR सेंटर, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला, ने बताया कि आज जिला न्यायालय, पंचकूला और उप-मंडल कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया । राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (HALSA) के तत्वावधान में विवादों के निपटारे की व्यवस्था के माध्यम से त्वरित, प्रभावी और सौहार्दपूर्ण समाधान प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था।

अजय कुमार ने बताया कि आम जनता और न्यायालय परिसर में आने वाले वादियों की सुविधा और मार्गदर्शन के लिए जिला न्यायालय, पंचकूला में विशेष रूप से एक हेल्प डेस्क स्थापित किया गया था। हेल्प डेस्क ने लोक अदालत बेंच, लिए गए मामलों की प्रकृति, निपटारे की प्रक्रियाओं और अन्य संबंधित सहायता के बारे में जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे वादियों की सुचारू भागीदारी सुनिश्चित हुई और न्याय तक पहुंच बढ़ी

उन्होंने आगे बताया कि जगदीप सिंह लोहान, सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (HALSA), ने राष्ट्रीय लोक अदालत के कामकाज की व्यक्तिगत रूप से निगरानी और समीक्षा करने के लिए आज जिला न्यायालय, पंचकूला का दौरा किया।

अपने दौरे के दौरान, सदस्य सचिव ने न्यायालय परिसर में गठित प्रत्येक लोक अदालत बेंच का निरीक्षण किया और पीठासीन अधिकारियों के साथ बातचीत की। उन्होंने मामलों के निपटारे की प्रगति पर चर्चा की, निष्पक्ष और सहमति से निपटारे के महत्व पर जोर दिया, और मामलों के अधिकतम निपटारे को प्राप्त करने के लिए सभी हितधारकों के बीच प्रभावी समन्वय को प्रोत्साहित किया।

घनघस ने बताया कि आज की राष्ट्रीय लोक अदालत में विभिन्न प्रकार के मामले उठाए गए, जिनमें दीवानी मामले, आपराधिक समझौता योग्य मामले, राजस्व मामले, ट्रैफिक चालान, बैंक वसूली मामले, मोटर दुर्घटना दावा मामले, पारिवारिक विवाद और अन्य मुकदमेबाजी से पहले और लंबित मामले शामिल हैं। लोक अदालत ने वादियों को अपने विवादों को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने, समय और मुकदमेबाजी के खर्च को बचाने और अदालतों में लंबित मामलों को कम करने के लिए एक मंच प्रदान किया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत आम आदमी के लिए, विशेष रूप से ट्रैफिक चालान मामलों और छोटे-मोटे विवादों में शामिल लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि मामलों का निपटारा आपसी समझौते के आधार पर तेजी से किया गया, जिससे लंबे समय तक चलने वाले मुकदमों से बचा जा सका। लोक अदालत में हुए समझौते अंतिम और पक्षों पर बाध्यकारी होते हैं, जिसमें आगे कोई अपील नहीं होती है, जो इस प्रणाली की प्रभाव और विश्वसनीयता को बढ़ाता है।

अजय कुमार ने नेशनल लोक अदालत को सफल बनाने में न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कोर्ट स्टाफ, पुलिस अधिकारियों और लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के सदस्यों के सहयोग पर संतोष जताया। उन्होंने दोहराया कि DLSA, पंचकूला, समाज के बड़े फायदे के लिए न्याय तक पहुंच को बढ़ावा देने, कानूनी जागरूकता फैलाने और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने जनता से यह भी आग्रह किया कि वे भविष्य में भी लोक अदालतों का लाभ उठाते रहें और शांतिपूर्ण, तेज़ और कम खर्चीले तरीके से सौहार्दपूर्ण ढंग से विवादों को सुलझाएं।

कुल मामले उठाए गए: 19142 और निपटाए गए: 18339 मामले। निपटान राशि: 12197648

विभिन्न श्रेणियों के निपटाए गए मामलों की यह सूची संलग्न है।

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