Uttarakhand

कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, यूसीसी और विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मिली मंजूरी

देहरादून, 9 अक्टूबर 2025 (सू. ब्यूरो)
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवाओं, समान नागरिक संहिता (यूसीसी), शहरी विकास और राज्य वित्तीय अनुशासन से जुड़े प्रस्ताव शामिल रहे।


1️⃣ महिला एवं बाल विकास विभाग की सुपरवाइजर सेवा नियमावली में संशोधन

कैबिनेट ने उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली-2021 में संशोधन को मंजूरी दी।
पहले सुपरवाइजर पदों पर 50% सीधी भर्ती, 40% आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के माध्यम से पदोन्नति होती थी।
अब भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उच्चीकृत किए जाने के बाद, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों का 10% कोटा आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों के पदोन्नति कोटे में जोड़ दिया गया है, जिससे अब पदोन्नति कोटा 40% से बढ़कर 50% हो गया है।


2️⃣ रायपुर क्षेत्र के फ्रिज जोन में ढील

रायपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को, जहां विधानसभा परिसर प्रस्तावित है, फ्रिज जोन घोषित किया गया था
अब कैबिनेट ने आंशिक संशोधन करते हुए इन क्षेत्रों में छोटे घरों (लो-डेंसिटी हाउस) और छोटी दुकानों के निर्माण की अनुमति प्रदान की है। इसके निर्माण मानक आवास विकास विभाग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।


3️⃣ स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के स्थानांतरण नियमों में संशोधन

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है।
अब वे 5 वर्ष की संतोषजनक सेवा के बाद जीवनकाल में एक बार पारस्परिक स्थानांतरण कर सकेंगे।
नए जनपद में उन्हें जूनियर कैडर में शामिल किया जाएगा
इसके अतिरिक्त पहाड़ से पहाड़ और मैदान से पहाड़ में स्थानांतरण की सुविधा भी दी गई है।


4️⃣ समान नागरिक संहिता (UCC) में संशोधन

ऑनलाइन विवाह पंजीकरण से संबंधित प्रक्रिया में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
अब नेपाल, भूटान और तिब्बत मूल के नागरिकों के लिए पंजीकरण हेतु आधार के साथ-साथ अन्य वैध दस्तावेज भी मान्य होंगे —

  • नेपाली एवं भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र

  • 182 दिन से अधिक प्रवास के लिए संबंधित देश के मिशन से जारी प्रमाणपत्र

  • तिब्बती मूल के व्यक्तियों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र


5️⃣ राज्य कर्मचारियों की पदोन्नति में शिथिलीकरण नियमावली में संशोधन

राज्य सरकार ने कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी।


6️⃣ विधानसभा सत्रावसान से जुड़ा निर्णय

मुख्यमंत्री द्वारा पूर्व में विधानसभा सत्रावसान से संबंधित लिए गए निर्णय को कैबिनेट के संज्ञानार्थ लाया गया।


7️⃣ राज्य स्थापना दिवस पर विशेष विधानसभा सत्र

राज्य स्थापना की रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र की तिथि निर्धारण हेतु मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया।


8️⃣ सरकारी उपक्रमों से 15% लाभांश राज्य सरकार को

राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) को अपने कर उपरांत लाभ (Profit After Tax) का 15% हिस्सा राज्य सरकार को देने का निर्णय कैबिनेट ने स्वीकृत किया।

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