Chandigarh

जिला पंचकूला लोक अदालत 13 दिसंबर को

दक्ष दर्पण समाचार सेवा 

पंचकूला।

अजय कुमार घनघस, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), पंचकूला ने बताया कि सदस्य सचिव, हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (HALSA), जगदीप सिंह लोहान द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 13.12.2025 को जिला न्यायालय, पंचकूला, साथ ही उप-मंडल न्यायालय, कालका में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य विवादों के सौहार्दपूर्ण निपटारे के लिए एक मंच प्रदान करना और त्वरित, लागत प्रभावी और जन-अनुकूल न्याय वितरण को बढ़ावा देना है।

लोक अदालत के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए, पंचकूला, कालका, स्थायी लोक अदालत (सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं) और उपभोक्ता न्यायालय, पंचकूला सहित विभिन्न स्थानों पर 10 बेंचों का गठन किया गया है। ये बेंचें सौहार्दपूर्ण माहौल में पक्षों के बीच निपटारे की सुविधा के लिए, मुकदमे से पहले और लंबित मामलों सहित विभिन्न प्रकार के मामलों को लेंगी। आपराधिक समझौता योग्य मामले, दीवानी विवाद, राजस्व मामले, MACT (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) मामले, बैंक वसूली मामले, चेक बाउंस मामले, पारिवारिक विवाद, और सभी श्रेणियों के ट्रैफिक चालान से संबंधित मामले संबंधित बेंचों के समक्ष सूचीबद्ध किए जाएंगे।

जिला न्यायालय परिसर, पंचकूला और उपायुक्त कार्यालय परिसर दोनों जगहों पर एक समर्पित हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जिसका संचालन प्रशिक्षित पैरा-लीगल स्वयंसेवकों (PLV) द्वारा किया जाएगा। ये PLV मुकदमों और आम जनता को कोर्ट रूम, केस लिस्टिंग, प्रक्रियात्मक सहायता, और राष्ट्रीय लोक अदालत से संबंधित किसी भी प्रश्न के बारे में मार्गदर्शन करेंगे। उन्होंने जिले भर में आयोजित पिछले आउटरीच कार्यक्रमों और कानूनी जागरूकता शिविरों के दौरान जागरूकता पैदा करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

चालान शाखा प्रभारी, सेक्टर-12 ट्रैफिक पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय लोक अदालत विशेष रूप से वर्ष 2018 से 2024 (अक्टूबर 2024 तक) के ऑनलाइन ट्रैफिक चालानों पर विचार करेगी। ऑनलाइन चालानों के अलावा, जब्त किए गए वाहनों के चालान और नशे में ड्राइविंग के चालानों पर भी बेंचों द्वारा विचार किया जाएगा। इस विशेष पहल से बड़ी संख्या में नागरिकों को लाभ होने की उम्मीद है जो अपने लंबित चालानों को सुविधाजनक, समयबद्ध और परेशानी मुक्त तरीके से निपटाना चाहते हैं।

व्यापक जागरूकता और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, पंचकूला में बड़े पैमाने पर प्रचार अभियान चलाए जा रहे हैं। नेशनल लोक अदालत के बारे में जानकारी शहर की प्रमुख जगहों पर लगी LED स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, जिससे तारीख, जगह और निपटाए जाने वाले मामलों की प्रकृति से संबंधित जानकारी तुरंत लोगों तक पहुँच रही है। ऑल इंडिया रेडियो के ज़रिए भी प्रचार किया जा रहा है, जिससे पूरे क्षेत्र में ज़्यादा लोगों तक पहुँचा जा सके। इसके अलावा, PLV (पैरा लीगल वॉलंटियर्स) को गाँवों, बाज़ारों, हेल्थ कैंप, स्कूलों और दूसरे सामुदायिक कार्यक्रमों में जाकर लोगों को जानकारी देने का निर्देश दिया गया है।

अजय कुमार घांघस ने मुक़दमेबाज़ों, वकीलों और आम जनता से अपील की कि वे अपने विवादों को शांति से सुलझाने के इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि नेशनल लोक अदालतें मुक़दमेबाज़ी का बोझ कम करने, विवादों को सुलझाने के वैकल्पिक तरीकों को बढ़ावा देने और तेज़ी से और आपसी सहमति से निपटारे सुनिश्चित करके न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

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