Uttarakhand
उत्तराखंड में दीपावली पर दो दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
31 अक्टूबर और 1 नवंबर 2024 को राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, बैंक और कोषागार रहेंगे बंद
उत्तराखंड सरकार ने दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में राज्य में दो दिवसीय सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, 31 अक्टूबर (गुरुवार) के पूर्व-घोषित अवकाश के साथ 1 नवंबर (शुक्रवार) को भी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। यह अतिरिक्त अवकाश “नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, 1881” की धारा 25 के अंतर्गत घोषित किया गया है, जो कि राज्य के सभी सरकारी कार्यालयों, बैंकों और कोषागारों पर लागू होगा।
इस संबंध में मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, विधानसभा, पुलिस महानिदेशक, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी और अन्य प्रमुख सरकारी विभागों को सूचित किया गया है। साथ ही, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को इस अधिसूचना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है ताकि आम जनता को इस अवकाश की जानकारी हो सके।